Rajasthan CET graduation level Exam instructions ( दिशा-निर्देश)

 CET graduation level rajasthan समान पात्रता परीक्षा Common Eligibilty Test) (स्नातक स्तर) 2022 :-राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के कुछ सरकारी संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को " राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ( Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board ) " को सोपा | बार्ड ने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा प्रारूप की घोषणा की जो निम्न प्रकार है :-


1. समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibilty Test)

2. मुख्य परीक्षा 


   बार्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा ( CET) को दो leval में बांटा गया :-

(A) . CET 12th level

(B). CET Graduation level


graduation level Syllabus pdf


 rsmssb द्वारा Graduation level  में निम्न परीक्षाओं को सामिल किया गया :-

CET graduation level exam Rajasthan

1. समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश:-

  • CET (graduation level ) exam मात्र एक पात्रता परीक्षा है CET (graduation level) exam में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी किसी अभ्यर्थी का CET exam में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा संस्था द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे पास करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी |CET (graduation level) exam में सम्मिलित सेवाओं ( ऊपर सभी सेवाओं की list देख सकते हैं) के पदों पर भर्ती के लिये अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरियता के आधार पर किया जायेगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन एवं भर्ती की कार्यवाही उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जावेगी। 
  • CET (graduation level ) exam वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी समान पात्रता परीक्षा कास्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगा। 
  • बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक, जो CET exam में उपस्थित हुये है प्रकाशित किया जायेगा।
  •  CET exam में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंधन (Restriction / सीमा) नहीं होगें अभ्यर्थियों के पास CET exam में अपना स्कोर सुधारने का अवसर होगा |किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा (graduation level ) में सम्मिलित पदों के लिये आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा |
  • CET (graduation level ) में उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकवर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित( के मुख्य नियम) करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति CET (graduation level) में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा ,यदि वह CET में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित (निर्धारित) किये जायें, प्राप्त करने में असफल रहता है न्यूनतम अंक अवधारित ( निर्धारित) करते समय भर्ती एजेंसी ( संस्था) यह विचार करेगी कि CET ( graduation level) में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के पंद्रह गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे |किन्तु उक्त श्रृंखला में उन समस्त अभ्यर्थी को जो वही अंक अर्जित करते है जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किये जायें, CET ( graduation level) परीक्षा में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में प्रवेश दिया जायेगा परन्तु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय हो कि, CET (graduation level) परीक्षा में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधारण मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग (category) वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो भर्ती एजेंसी द्वारा ऐसे आरक्षित प्रवर्ग(category) वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा ताकि उस प्रवर्ग(category) में के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के पंद्रह गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जायेगी। तथापि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अर्हित ( qualified) अभ्यर्थी, केवल उनके प्रवर्गो (category) के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे। 
  • CET (graduation level ) परीक्षा में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिये शैक्षणिक अर्हता (educational qualification), आयु अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित ( भर्ती के नियम) करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित ( जैसा नियमों के अनुसार है) है।
  •  CET (graduation level ) परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कि यह CET (graduation level) परीक्षा में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हताओं (educational qualification), आदि के संबंध में शर्तें पूर्ण करता/करती है। CET परीक्षा के लिये अनुज्ञात ( allowed) किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा (accreditation) मान्यता का पात्र नहीं बनायेगा।


2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्क(Application Fees / cet exam fees graduation Level) :- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवायें।


 (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग (Gen / OBC / EWS) के आवेदक हेतु रुपये 450 /- 


(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (OBC NCL ) के आवेदक हेतु 350/-


 (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC / ST ) के आवेदक हेतु रुपये 250/-


 (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8 (3) कार्मिक / क- 2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/- देय है (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या भी अवश्य देखें)


नोट:-

(अ). राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य जार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।


(ब) . फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी। 


 (स). सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है तथा ये परीक्षा शुल्क रुपये 250 / - ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 250 लाख रुपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibilty Test) के अन्तर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

Details of possible vacant posts CET exam

4. समान पात्रता परीक्षा (graduation level) के संबंध में विशेष निर्देश:-


  • अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में अपनी श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी यथा सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जिन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं बारां जिले की सहरिया आदिम जाति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
  • इसी प्रकार अभ्यर्थी अपनी क्षैतिज श्रेणी यथा महिला, विधवा, परित्यक्तता, दिव्यांगजन (B /LV, HI, LD/CP, MI/MD) भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का भी ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में क्षैतिज श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।
  • अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप सेअंकन करें अनुसूचित क्षेत्र के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
  • भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम 1988 यथा संशोधित के अनुसार कार्यवाही की जायेगी "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
  • उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार देय होगा।
  • राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 यथा संशोधित के अनुसार दिव्यांगजनकी निम्नलिखित श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देय होगा -


i. B/LV (Blindness/ Low vision)

 ii. HI(Hearing Impairment)


iii. LD / CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism Acid attack victims & Muscular dystrophy 

iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental illness.


v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf. blindness in the posts indentified for each disabilities.


नोट:- परंतु संबंधित विभाग द्वारा पद विशेष के लिए उपरोक्त दिव्यांगजन श्रेणियों में से छूट / शिथिलन लेने पर उपयुक्त दिव्यांगजन श्रेणी को ही उस पद के लिए योग्य माना जायेगा।

5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता( Eligibility and Educational Qualification ) :-


CET graduation level exam Rajasthan


CET graduation level exam Rajasthan


जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-


(A) . मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,


(B). साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मध्यम से चयन किया जाता है। 


(C). लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। 


  CET exam हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे हे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मुख्य परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को CET (senior secondary level) exam में शामिल पदों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती में पात्र नहीं माना जायेगा।


6. आयु:-

CET (senior secondary level) exam में शामिल पदों की भर्ती के लिये आयु सीमा संबंधित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित अनुसार होगी। संबंधित पद के सेवा नियमों में वर्णित आयु सीमा बिन्दु संख्या 03 पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के कॉलम संख्या 03 में दर्शाये अनुसार होगी।

नोट:-राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सैकण्डरी स्तर) 2022 में भी आयु सीमा में छूट देय होगी अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार देय होगी- The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:- 
#1. अधिकतम आयु सीमा में
(क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को. जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियो को जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

#2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

#3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा मांगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की डील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था |

#4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।

#5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हों, जब ये चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरों तक की अनुमति दी जायेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।

#6. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही ये निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।

#7. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

#8. रिजर्विस्टा अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु कास / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (18) कार्मिक / क-2 / 84 पार्ट / I दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।

#9. विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई. सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।

#10. राज्य सरकार पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगमों के कार्यकलापों के संबध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

#11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियन-2021 के नियम 6 (A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। 

स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले मे उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह विच्छिन्न महिला के मामले में उसे विवाह विच्छिन्न (डिकी) का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

Note :- (क) उपरोक्त बिन्दु 6 की क.सं. #1 से #11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. #1 से #11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7.  नियुक्ति की अयोग्यताएं :-

(1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है |

(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।
 ( 4 ) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोत्तरी नहीं होती. परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वस्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातृवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। 
परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सतान की जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। 

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, यह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred ) कर दिया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन के विशेष निर्देश:-

(A) . ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

(B). बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अन्यर्थियों की पात्रता (आयु योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

(C). आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टयॉ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच मुख्य परीक्षा के बाद अलग से की जायेगी।


8. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-
a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।

 c. फोटो की पृष्टभूमि ( Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।

 d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।

e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते है लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए। 

g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।

h. फोटो जेपीईजी (PEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5cm x 45cm होनी चाहिए।

i. फोटो जेपीईजी (PEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240x320 एवं अधिकतम 480×640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।

j. फाईल का आकार 50 K.B.से 100 K.B. तक होना चाहिए।

k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 K.B.से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य किया जा सकता है।

9. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-


(A). आवेदक एक सफेद कागज ( A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।

(B). हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। 

(C). आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।

(D). परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

 (E). केवल जेपीईजी (JPEG ) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।

(F). जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सल 280 x 80 से अधिकतम पिक्सेल 560x160 होना चाहिए।

 (G). फाईल का आकार 20 K.B. से 50 K.B. तक होना चाहिए।

 (H). हस्ताक्षर का आकार 50 K.B. से ज्यादा नहीं होना चाहिए |

(L). मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।


10. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में OTR Profile में दर्शाये गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग

के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है- 


(A) . यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम माता के नाम एवं पद नाम, जन्म तिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा।ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।


(B). यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा यह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रूपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।


(C). अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम माता-पिता के नाम शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।


(D). इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।



11. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-

 आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक / अभिजागर / बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यत पालन करना चाहिए. ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior / disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination" "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी नई है।



12.श्रुत लेखन की सुविधा:- सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निशक्त जो बांह कटे होने या उगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्वआवंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।


13.परीक्षा आयोजन:-

समान पात्रता परीक्षा (स्नातक स्तर) की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 06.01.2023 से दिनांक 09.01.2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बार्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणो में आयोजित की जाती है तो समानीकरण (Normalization) की कार्यवाही की जायेगी।

Note :- यदि किसी जानकारी में कोई गलती हो तो माफी मांगते है तथा यह इस website जिम्मेदार नहीं होगी | हालांकि बहुत धयानपुर्वक लिखा गया है, फिर भी गलती होने पर आप हमें comment करके बता सकते हैं |आपका यह कार्य बहुत से लोगों को नुकसान से बचा सकता है,आप सरकारी site (www.rsmssb.rajasthan.gov.in ) की जानकारी को ही सत्य मानें |






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